Lockdown: दुकानों के खुलने को लेकर कुछ कंफ्यूशन है, यहां दूर करें

Lockdown: दुकानों के खुलने को लेकर कुछ कंफ्यूशन है, यहां दूर करें

सेहतराग टीम

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए देश भर में हर तरह की दुकानें खोलने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के अनुसार अब जरूरी सामानों से जुड़ी दुकानों के अलावा गैरजरूरी सामानों के दुकानें भी शर्तों के साथ खुल सकेंगी। लेकिन कुछ सवाल हैं कि, कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं? क्या पड़ोस की हर दुकान अब खुल जाएगी? दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए आदेश से शनिवार सुबह आम लोगों के साथ ही दुकानदारों को भी असमंजस में डाल दिया है। सरकार के इस आदेश का मतलब पूरी तरह किसी को नहीं समझ आया। लोगों में इसे लेकर कन्फ्यूजन है। इसलिए हम आपको आसान भाषा में विस्तार से बताते हैं कि सरकार के इस आदेश का क्या मतलब है और कहां कौन सी दुकाने खुलेंगी और कहां नहीं?

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क्या है आदेश?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005 के तहत 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब गैरजरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है।

हॉटस्पॉट्स क्षेत्र की दुकानें नहीं खुलेंगी:

हॉटस्पॉट्स में गैरजरूरी सामानों की दुकानें अभी भी नहीं खुलेंगी। जहां-जहां कोरोना वायरस हॉटस्पॉट्स पॉइंट हैं वहां पर केंद्र की तरफ से लॉकडाउन नियमों में दी गई ढील लागू नहीं होगी। दुसरे शब्दों में ऐसे समझिए। लॉकडाउन में ढील के आदेश के बाद जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ उसके बाद गौतम बुद्ध प्रशासन ने  साफ-साफ किया कि हॉटस्पॉट्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी। नोएडा सेक्टर 22 कोविड-19 हॉटस्पॉट है, लिहाजा वहां केंद्र के नए नियम लागू नहीं होंगे।

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सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानें ही खुलेंगी, बिना रजिस्ट्रेशन वाली नहीं:

गृह मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि शॉप्स ऐंड इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के तहत विभिन्न राज्यों में रजिस्टर्ड दुकानों को ही खुलने की इजाजत है। जो दुकानें संबंधित राज्य में इस कानून के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे नहीं खुलेंगी।

 

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